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Wednesday, April 4, 2012

सुभाष घई की याचिका खारिज


मुंबई. (देश दुनिया). सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली फिल्म निर्माता सुभाष घई की याचिका खारिज कर दी। घई की कम्पनी मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड ने बम्बई गोरेगांव में फिल्म सिटी के लिए 20 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। एच.एल. दात्तू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जमीन आवंटन का जो आवेदन तीन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में ठंडे बस्ते में पड़ा रहा उस पर विलासराव देशमुख के मुख्यमंत्री बनने के बाद विचार किया गया। देशमुख के हस्ताक्षर के बाद भूमि आवंटित कर दी गई। अदालत का कहना था कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। फरवरी में बम्बई उच्च न्यायालय ने व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के लिए किया गया भूमि आवंटन रद्द कर दिया था। व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल मुक्ता आर्ट्स व महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम है। एक फिल्म संस्थान व शोध केंद्र के रूप में इसकी शुरुआत की जानी थी। 

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