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Monday, June 20, 2011

फिल्म निर्माता ने की ट्रेडमार्क से छेड़छाड़


मुंबई. (देश दुनिया). एक तमिल फिल्म निर्माता ने अपनी फिल्म में मच्छर मारने वाले स्प्रे 'हिट' की बुराई की. मामला अदालत पहुंचा और अब कोर्ट ने फिल्म निर्माता को पांच लाख रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया है. 'हिट' का असर यहां भी.  फिल्म निर्माता कंपनी सुपर गुड फिल्म प्राइवेट लिमिटेड पर 'हिट' बनाने वाली कंपनी गोदरेज सारा ली लिमिटेड ने मुकदमा किया. कंपनी ने आरोप लगाया कि फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्म 'तिरुपची' में 'हिट' को अपमाजनक रूप से पेश किया. हाई कोर्ट ने भी इस दलील को वैध ठहराया और फिल्म निर्माता को पांच लाख रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया है. तिरुपची 2005 में रिलीज हुई. एक दृश्य में दिखाया गया कि हिट मच्छरों और कीड़ों के अलावा महिलाओं के भ्रूण को भी मारेगा. रिलीज के फौरन बाद ही गोदरेज सारा ली लिमिटेड ने फिल्म के कुछ दृश्यों पर एतराज जताया. आरोप लगाया कि फिल्म के दृश्य से गोदरेज सारा ली लिमेटेड और उनके उत्पाद की छवि को नुकसान पहुंचा है. लेकिन एतराज के बावजूद फिल्म निर्माता ने विवादित सीन नहीं हटाए. मामला अदालत में पहुंचने के बाद भी फिल्म विवादित दृश्यों के साथ चलती रही. हाई कोर्ट ने माना कि फिल्म निर्माता की इस गलती की वजह से गोदरेज सारा ली लिमिटेड की छवि को नुकसान पहुंचा.जस्टिस एस पालनीवेलु ने कहा कि फिल्म निर्माता ने कंपनी के ट्रेडमार्क से छेड़छाड़ की और उसका अवैध इस्तेमाल किया. इन बिंदुओं के आधार पर मच्छर मार स्प्रे बनाने वाली कंपनी को हर्जाना पाने का योग्य करार दिया गया.

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