मुंबई. (देश दुनिया). बंबई उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता सुभाष घई को आज निर्देश दिया कि उनके फिल्म संस्थान के लिये आवंटित 20 एकड़ जमीन को वह महाराष्ट्र सरकार को लौटा दें। साथ ही उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री के रूप में अपने ‘आधिकारिक पद का दुरुपयोग’ करने के लिये उन्हें फटकार लगाई। बहरहाल अदालत ने कहा कि भूमि सौदे में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है चूंकि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है कि कम मूल्य पर इसे इसलिए बेचा गया कि मुख्यमंत्री के अभिनेता पुत्र (ऋतेश देशमुख) को फिल्म उद्योग में स्थापित किया जा सके।
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