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Tuesday, May 31, 2011

करीम मोरानी जेल भेजे गए


नई दिल्ली. देश दुनिया. 2 जी घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फिल्‍म फाइनेंसर करीम मोरानी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने पिछले गुरुवार को मोरानी की जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। विशेष अदालत ने करीम मोरानी की जमानत याचिका खारिज करते हुए 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। उन्‍हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उनके वकील ने कहा है कि वो जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। करीम मोरानी के भाई मोहम्‍मद मोरानी ने अदालत के फैसले पर कहा, 'हम अपने काम में ईमानदारी बरतते हैं और न्‍यायपालिका का सम्‍मान करते हैं। लेकिन हमें उम्‍मीद है कि करीम बेदाग इस केस से बरी हो जाएंगे। हम उनकी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर करेंगे।' सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कनिमोझी पर आरोप लगाया कि गैरकानूनी तरीके से कलैग्नार टीवी को करीब 200 करोड़ रुपए की रकम मिली, जिसकी उनको जानकारी थी। एक निजी कंपनी के जरिए इस चैनल को 200 करोड रुपए दिए गए। सीबीआई ने करीब 209 करोड़ रुपए के लेन-देन के पूरे षडयंत्र की भी अदालत को विस्तार से जानकारी दी है। उसने बताया कि इस गैरकानूनी लेन-देन में करीब 16 खातों का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले पैसा शाहिद उस्मान की कंपनी डीबी रियल्टी से कुसेगांव कंपनी को गया, उसके बाद वह सिनेयुग कंपनी को गई। इसके बाद यह पैसा कलैग्नार टीवी के पास आया। कनिमोझी की इस टीवी चैनल में २० फीसदी की हिस्सेदारी है। 

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