मुंबई. उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की एक अदालत ने वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज एक मुकदमें में फिल्म अभिनेता संजय दत्त के विरुद्ध एक जमानती वारंट जारी कर दिया है. जिले के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कृष्ण कुमार ने संजय के विरुद्ध दर्ज मामले में जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख लगा दी है.संजय ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान सपा उम्मीदवार अरशद जमाल के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कहा था कि अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल में बंद रहने के दौरान उनके विरुद्ध थर्ड डिग्री का प्रयोग किया गया इसलिए कि उनकी मां एक मुसलमान थी. इस टिप्पणी पर संजय के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है.
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