मुंबई. (देश दुनिया). कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ फिल्म ऐक्टर दर्शन की जमानत याचिका पर किसी भी तरह की सुनवाई के लिए 2 सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी है। सरकारी वकील चंद्रमौली ने कोर्ट से कहा कि उन्हें दर्शन द्वारा दायर की गयी जमानत याचिका पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दो सप्ताह के समय की आवश्यकता है, कोर्ट ने उन्हें इस बात की अनुमति दे दी है। दर्शन को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उनकी पत्नी विजयालक्ष्मी ने उन पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। विजयालक्ष्मी का कहना था कि दर्शन ने उन पर बंदूक से भी निशाना साधा था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। दर्शन व विजयालक्ष्मी को एक तीन साल का बेटा विनीश है, लगातार दबाव के चलते विजयालक्ष्मी अपने बयान से पलट गईं और उन्होंने कहा कि बाथरूम में फिसल जाने की वजह से उन्हें चोटें लगी हैं न कि दर्शन ने उनके साथ मारपीट की है। पुलिस ने उनकी इस बात मानने से साफ मना कर दिया, हम आपको बता दें कि 29 सितंबर को दर्शन की नई फिल्म 'सारथी' पर्दे पर रिलीज होने वाली है.
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