मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जज ने अभिनेता दिलीप कुमार की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। दिलीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट के जज वी एम कानडे ने बिना कोई कारण बताए सुनवाई से इनकार कर दिया। जज के सामने याचिका आते ही उन्होंने कहा कि इसे मेरे सामने मत रखिए। अब इस याचिका की सुनवाई किसी दूसरी बेंच को दी जाएगी। फिल्म अभिनेता ने मुम्बई के एक बिल्डर के बीच पाली हिल के बांद्रा वेस्ट में प्राइम लोकेशन के एक बंगले को लेकर विवाद है। दिलीप कुमार ने बिल्डर समीर भोजवानी को कोर्ट में घसीटा है। अभिनेता और भोजवानी के बीच रिहायशी इलाके में आधे एकड़ के बंगले को लेकर विवाद है। 1920 से पहले बने इस बंगले की कीमत करीब 135 करोड़ रूपए है। इस दो मंजिला बंगले में कुमार 1953 से रह रहे हैं। भोजवानी ने इस पर अपना हक जताया है। उसका आरोप है कि यह बंगला कुमार को 99 साल की लीज पर दिया गया था। केवियट के मुताबिक लीज पर दी गई संपत्ति पर मालिक की सहमति के बिना बंगले में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। भोजवानी की याचिका में कहा गया है कि कुमार ने बंगले में निर्माण कार्य से पहले उनसे सहमति नहीं ली। वहीं अभिनेता ने भोजवानी के मालिकाना हक के दावे को को चुनौती है। उनका कहना है कि बिल्डर का दावा गैरकानूनी, अमान्य और अपुष्ट है।
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